छत्तीसगढ़

न्यायालय ने बाघ खाल तस्करी के तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

बीजापुर

इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के मद्देड बफर क्षेत्र के रुद्रारम से 29 जून को बाघ की खाल के साथ तीन आरोपी पकड़े गए थे, उनकी निशानदेही पर विभाग की कार्रवाई जारी है। बाघ की खाल तस्करी मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों किशोर दशरारिया, धर्मपाल नानाजी चापले और श्यामराव शिवनकर की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में वन विभाग अब तक 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है, हालांकि सात आरोपी अब भी फरार हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के डॉक्टर, मेडिकल स्टोर संचालक और पुलिस के जवान शामिल हैं।

इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के डिप्टी डायरेक्टर गणवीर धम्मशील ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जमानत खारिज होने के बाद आरोपियों को 18 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया हैं। आरोपी किशोर दशरारिया निवासी छत्तीसगढ़ को मद्देड के रुद्रारम से पकड़ा गया था, वहीं धर्मपाल व श्यामराव को महाराष्ट्र के चंद्रपुर व गोंदिया से पकड़ा गया था।

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