मध्य प्रदेश

वन विभाग के कर्मचारियों नहीं करेंगे लोकसभा चुनाव में ड्यूटी, जबलपुर हाईकोर्ट ने दी राहत

जबलपुर.
 मध्य प्रदेश वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी और अधिकारी अब लोकसभा चुनाव में ड्यूटी नहीं करेंगे. चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में लगी एक याचिका पर अंडरटेकिंग दी है, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों यानी फील्ड में तैनात रहने वाले कर्मियों की ड्यूटी लोकसभा चुनाव में नहीं लगाई जाएगी. दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगा दी गई थी. उस समय भी वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने पत्राचार कर चुनाव ड्यूटी न लगाने की मांग उठाई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया.

जबकि चुनाव आयोग के नियमों में ही इसका उल्लेख है कि वन विभाग के क्षेत्रीय अमले की ड्यूटी चुनाव कार्य में नहीं लगाई जाएगी. गौरतलब है कि वन विभाग के क्षेत्रीय अमले की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती है. अगर उन्हें चुनाव ड्यूटी में लगा दिया जाए तो वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा कौन करेगा.

स्टेट फॉरेस्ट रेंजर्स ऑफिसर एसोसिएशन ने लगाई थी याचिका

स्टेट फॉरेस्ट रेंजर्स ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में भी तर्क दिया गया कि क्षेत्रीय अमला न होने की वजह से वन क्षेत्र में चोरियां तो बढ़ेंगी ही साथ ही गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं. ऐसे में अगर क्षेत्रीय अमला चुनाव ड्यूटी में लगा रहता है तो फिर इन घटनाओं पर रोक लगाना नामुमकिन हो जाएगा.

आज सुनवाई के दौरान सभी पक्षों द्वारा दलील दी गई जिसके बाद चुनाव आयोग ने स्वयं अंडरटेकिंग देते हुए वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को चुनाव में तैनात ना करने की जानकारी दी जिसके बाद याचिका का निराकरण कर दिया गया है.

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