मध्य प्रदेश

जीपीएफ अदालत 12 से 14 सितम्बर को विध्यांचल भवन में

शासकीय कर्मचारियों के जीपीएफ प्रकरणों का होगा निराकरण

भोपाल

शासकीय कर्मचारियों के जीपीएफ खातों से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिये महालेखाकार ग्वालियर एवं आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा 12 से 14 सितम्बर को यूएनडीपी हॉल तृतीय तल विध्यांचल भवन में जीपीएफ अदालत लगाई जा रही है। अदालत में भोपाल विध्यांचल, वल्लभ भवन और जिला कोषालय भोपाल के साथ ही रायसेन, राजगढ़ सीहोर एवं विदिशा कोषालयों के जीपीएफ अंशदातों की शिकायतों का निराकरण किया जायेगा। इस अदालत के आयोजन का नोडल अधिकारी वरिष्ठ कोषालय अधिकारी विध्यांचल श्रीमती बबीता देवड़ा को बनाया गया है। जीपीएफ अदालत का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित है:

  •     दिनांक 12 सितम्बर, 2023 11 बजे से 5 बजे तक विध्यांचल कोषालय से संबंधित आहरण-संवितरण अधिकारियों के विभागों के जीपीएफ अभिदाताओं की शिकायतों का निराकरण किया जायेगा।
  •     13 सितम्बर,2023 को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक वल्लभ भवन कोषालय एवं 3 बजे से 5 बजे तक जिला कोषालय भोपाल से संबंधित आहरण-संवितरण अधिकारियों के विभागों के जीपीएफ अभिदाताओं की शिकायतों का निराकरण किया जायेगा।
  •     14 सितम्बर 2023 को सुबह 11 बजे 2 बजे तक रायसेन एवं राजगढ़ और 2 बजे से 5 बजे तक सीहोर एवं विदिशा से संबंधित आहरण-संवितरण अधिकारियों के विभागों के जीपीएफ अभिदाताओं का शिकायतों का निराकरण किया जायेगा।
  •     दिनांक 15 सितम्बर को 11 बजे से 5 बजे तक भोपाल संभाग के संयुक्त संचालक, आयुक्त एवं कोषालय अधिकारियों के साथ बैठक कर निराकरण किये गये प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी।
  • वरिष्ठ कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन कोषालय प्रदीप ओमकार ने बताया कि जीपीएफ अदालत में वल्लभ भवन कोषालय के अंतर्गत आने वाले समस्त आहरण एवं संवितरण कार्यालयों के समस्त कर्मचारियों के जीपीएफ अभिदाताओं की समस्याओं का निराकरण भी 13 सितम्बर को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक यूएनडीपी हॉल विध्यांचल भवन में ही किया जायेगा।

 

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