मध्य प्रदेश

जिले में खुले बोरवेल में दुर्घटना हुई तो होगी FIR, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

ग्वालियर
 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब बोरवेल खुला छोड़ने के कारण अगर कोई दुर्घटना हुई तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही बचाव कार्य की भी राशि वसूली जाएगी। बोरवेल पर हो रही घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया।

दरअसल, बीते कुछ समय से बोरवेल पर हो रही घटनाएं लगातार सामने आ रही है। जिसे देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया है। जिसमें बताया गया कि, यदि खुले बोरवेल में हादसा हुआ, भूस्वामी और खनन एजेंसी के जिम्मेदार व्यक्ति पर एफआईआर की जाएगी।

इतना ही नहीं बचाव कार्य के दौरान जो भी राशि लगेगी, उसे वसूली जाएगी। वहीं अगर असफल बोरवेल बंद नहीं किए गए, तो संबंधित एजेंसी पर भी कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button