मध्य प्रदेश

कोर्ट ने आरोपियों को 20 साल सश्रम कारावास, दो साल पहले तलवार से काटे थे नाक, कान

उज्जैन

उज्जैन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा वर्ष 2021 में परिवार के आधा दर्जन लोगों द्वारा एक महिला के नाक, कान काटकर उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के मामले में आरोपियों को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

बताया जा रहा है कि नागदा के बिरलाग्राम थाना क्षेत्र में 12 जनवरी 2021को पीड़िता के साथ पति राजेश चंद्रवंशी, ससुर सीताराम, सास गेंदाबाई, मौसी सास कलाबाई, राधेश्याम, मनोहर ने एकमत होकर घर के अंदर तलवार से हमलाकर जीभ, नाक, जबड़ा आदि काटकर महिला के मुंह में बेलन तक डाल दिया था। घायल अवस्था में महिला को घर के बाहर फेंक दिया था।

महिला ने अपने परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी थी। इस मामले में बिड़लाग्राम पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वंदनाराज पांडेय ने निर्णय सुनाते हुए छह आरोपियों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 100-100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया।

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