मध्य प्रदेश

नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि, बिना किसी समयसीमा के बंधन के मिलेगी

 भोपाल

मध्यप्रदेश में प्रथम प्रसूति में एक साथ दो जुड़वा संतानों के पैदा होने के बाद नसबंदी कराने पर भी एक जीवित संतान के बाद नसबंदी कराने पर मिलने वाली दो अग्रिम वेतनवृद्धि की सुविधा अब बिना किसी समयसीमा के बंधन के मिलेगी। इससे अब 11 जुलाई 2019  के पहले के मामलों में भी कर्मचारियों को वेतनवृद्धि मिल सकेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 फरवरी 2017 को निर्णय लिया था कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति, पत्नी की नसबंदी कराने पर जो एक जीवित संतान के बाद ही नसबंदी करा लेते है उन्हें दो अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाएगी। लेकिन कई बार ऐसे मामले भी आ रहे थे जिसमें पहली प्रसूति में ही एक साथ दो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते थे उन्हें पहली प्रसूति के बाद नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि नहीं मिल पा रही थी।

इसके बाद सामान्य  प्रशासन विभाग ने 11 जुलाई 2019 को एक आदेश जारी कर यह निर्णय लागू किया कि अब प्रथम प्रसूति में दो जुड़वा बच्चे पैदा होंने के बाद शासकीय सेवक के स्वयं या पति अथवा पत्नी के नसबंदी कराने पर उसे दो अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। यह सुविधा आदेश जारी होेंने के दिनांक 11 जुलाई 2019 से लागू की गई थी।

लेकिन इस आदेश के जारी होंने से यह नियम लागू करने की दिनांक 9 फरवरी 2017 से 11 जुलाई 2019 के बीच के मामलों में प्रथम प्रसूति पर दो जुडवा संतान पैदा होंने पर नसबंदी कराने वालों को दो अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। कई पात्र शासकीय सेवक अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित हो गए थे। अब दो साल बाद राज्य सरकार ने इस गलती को सुधारते हुए आदेश जारी होने की दिनांक से प्रथम प्रसूति पर दो जुड़वा बच्चे पैदा होने के बाद शासकीय सेवक पति अथवा पत्नी के  नसबंदी कराने  दो अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब यह आदेश सुविधा शुरु करने की दिनांक से ही लागू होगा।

 

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