छत्तीसगढ़

CG जेल भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त, रिक्त पदों को लेकर डीजी जेल से मांगा जवाब

बिलासपुर.

हाईकोर्ट ने डीजी जेल से शपथपत्र में पूछा है कि जेलों में रिक्त पदों पर भर्ती कब तक की जाएगी. साथ ही बेमेतरा जिले के पथर्रा गांव स्थित ओपन जेल की सुरक्षा के लिए पुलिस बल कब तक उपलब्ध होगा, इस संबंध में भी डीजी जेल से शपथपत्र में जवाब मांगा है.

पिछली बार हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने शपथपत्र में बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर पथर्रा में ओपन जेल की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं. 14 जुलाई 2026 के नोटिफिकेशन से जेल स्थापित की गई और 13 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ ओपन जेल संचालन एवं प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए गए. इनमें कैदियों की पात्रता, चयन और स्थानांतरण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है. सरकार ने जेल के संचालन के लिए 48 पदों के सृजन और सीधी भर्ती की अनुमति का प्रस्ताव भेजा है.

जेल अधीक्षक सहित आवश्यक कर्मचारियों की पदस्थापना के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है. कैदियों को कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए संबंधित संस्थानों के साथ समन्वय की पहल की गई है. ओपन जेल की बाहरी सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की एक कंपनी तैनात करने डीजीपी से कई बार अनुरोध किया गया है. नियम अधिसूचित होने के बाद पात्र कैदियों की पहचान और उनके स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी : हाईकोर्ट
चीफ जस्टिस के आर महापात्र की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद कहा कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है. शासन की और से कहा गया कि, उन्हें बेमेतरा जेल के लिए सुरक्षा टुकड़ी नहीं मिल रही है. इस पर कोर्ट ने डीजीपी से भी शपथपत्र पर इसका जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की गई है.

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